सांची विधानसभा उप चुनाव-2020 की घोषणा 03 नवम्बर को होगा मतदान



सांची विधानसभा उप चुनाव-2020 की घोषणा 03 नवम्बर को होगा मतदान


रायसेन : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर विधानसभा उप चुनाव-2020 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में बताया कि सांची विधानसभा उप चुनाव के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन फार्म 09 अक्टूबर 2020 (शुक्रवार) से भरे जाएंगे तथा नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2020 (शुक्रवार) को दोपहर 03 बजे तक निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 17 अक्टूबर 2020 (शनिवार) को की जाएगी तथा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2020 (सोमवार) को दोपहर 03 बजे तक निर्धारित की गई है। मतदान 03 नवम्बर 2020 (मंगलवार) को किया जाएगा तथा मतगणना 10 नवम्बर 2020 (मंगलवार) को की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने विधानसभा उप चुनाव के लिए कार्यवाहियों तथा तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनजागृति में पत्रकारों की महती भूमिका है। उन्होंने गत चुनावों में मीडिया की रचनात्मक भूमिका की सराहना करते हुए सांची विधानसभा उप चुनाव में भी सहयोग की अपेक्षा की है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भार्गव द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों, मीडियाजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे विविध साधनों, माध्यमों तथा खर्च आदि के लिए निर्धारित सीमाओं, अनुमतियों एवं व्यय आदि के लिए आदर्श आचार सहिंता एवं अन्य अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों तथा उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया।

उन्होंने बताया कि सांची विधानसभा उप चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायसेन को बनाया गया है। विधानसभा क्षेत्र में 51 सेक्टर ऑफीसर बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए उड़नदस्ता दल, स्थैतिक निगरानी टीमें, सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो व्यूयिंग टीम तथा व्यय निगरानी दल का गठन किया गया है, जो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता बिना किसी व्यवधान के अपना मतदान कर सके, इसके लिए विशेष सुविधा की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अधिकतम एक हजार मतदाता ही रहेंगे। मतदान से एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र का अनिवार्य रूप से सेनेटाइजेशन कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर थर्मल स्केनर की व्यवस्था की जाएगी और मतदान केन्द्र पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी की जाएगी। मतदान की लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में प्रवेश व निकासी के लिए अलग अलग गेट की व्यवस्था होगी। प्रत्येक मतदान केन्द्र के प्रवेश व निकास स्थल पर साबून व पानी की व्यवस्था की जाएगी तथा सेनेटाइजर भी उपलब्ध रहेगा। मतदाता द्वारा फेस मास्क लगाकर नहीं आने पर उन्हें मतदान केन्द्र पर भी फेस मास्क उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार ईव्हीएम का बटन दबाने व मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर करने से पूर्व मतदाता को दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे। दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तथा क्वारेंटीन हुए परिवारों के सदस्य मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की जाएगी।

मतदाताओं तथा मतदान केन्द्रों की संख्या : जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भार्गव ने सांची विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 29 सितम्बर 2020 की स्थिति में सांची विधानसभा क्षेत्र में कुल 240775 मतदाता हैं, इनमें 128374 पुरूष मतदाता, 112392 महिला मतदाता तथा 09 अन्य मतदाता शामिल हैं। सर्विस वोटर्स की संख्या 181 है। उन्होंने बताया कि सांची विधानसभा क्षेत्र में कुल 365 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।

संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन : जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भार्गव ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस अधिनियम के तहत संपत्ति की स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रेग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करने पर एक हजार रूपए तक के जुर्माने से दण्डनीय हो सकेगा। यदि किसी राजनैतिक दलों या अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर बैनर लगाए जाते हैं तथा विद्युत टेलीफोन के पोल पर झण्डे लगाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

प्रकाशकों एवं मुद्रकों के लिए निर्देश: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सामग्री आदि के प्रकाशन पर प्रकाशन का नाम, मुद्रण का नाम तथा पता मुख्य पृष्ठ पर अंकित होना चाहिए। राजनैतिक दलों द्वारा मंच आदि की स्वयं व्यवस्था की जाएगी। मंचों पर आसीन होने वाले लोगों की सूची पूर्व से ही जिला प्रशासन तथा पुलिस को दी जाएगी।

सभाओं एवं वाहनों की अनुमति : निर्वाचन अवधि में राजनैतिक दलों एवं प्रतिनिधियों को आम सभाओं तथा जुलूसों के संबंध में किसी प्रस्तावित स्थल और समय के बारे में स्थानीय राजस्व, पुलिस अधिकारियों को निर्धारित समय पूर्व सूचना देकर अनुमति लेना चाहिए ताकि शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे। नगरों के व्यस्ततम क्षेत्रों जहां बाजार लगते हो या मुख्य सड़क किनारे आम सभाओं के पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार, आम सभा, जुलूस निकालने से पूर्व संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना होगा।

पेड न्यूज की मॉनीटरिंग : विधानसभा उप चुनाव में टीवी चैनल, केबल नेटवर्क एवं संचार के माध्यमों में चलने वाले विज्ञापनों, समाचारों सहित समस्त सामग्री की मॉनीटरिंग की जाएगी। इसके लिए मीडिया मॉनीटरिंग सेल की स्थापना की गई है। चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापनों के प्रसारण के लिए जिला एमसीएमसी समिति से सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी में केवल अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे, राजनैतिक दलों को राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी में आवेदन करना होगा। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही केबल नेटवर्क अधिनियम, प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

आदर्श आचार सहिंता का पालन : एसपी श्रीमती मोनिका शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन-2020 की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

निर्वाचन संबंधी सूचनाओं के लिए कंट्रोल रूम : विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-142 सांची में उप निर्वाचन कार्य में सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं निरंतरता के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कंट्रोल रूम/हेल्पलाईन की स्थापना की गई है। यह कंट्रोल रूम/हेल्पलाईन कलेक्ट्रेट कार्यालय कम्पोजिट भवन के कक्ष क्रमांक-48 कार्यालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायसेन में स्थापित की गई है, जिसका दूरभाष नम्बर 07482-222093 है। प्रेस वार्ता में अपर कलेक्टर अनिल डामोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद, एसडीएम रायसेन एलके खरे, डिप्टी कलेक्टर प्रमोद गुर्जर सहित पत्रकारगण उपस्थित थे।